भारत ने पाकिस्तान को चेताया: “नया नॉर्मल” समझिए

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश की नीति बदल चुकी है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मंगलवार को पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जिस देश ने औद्योगिक स्तर पर आतंकवाद को पाला-पोसा हो, अगर वह यह सोचता है कि वह इसके नतीजों से बच निकलेगा, तो वह खुद को धोखा दे रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत ने जो आतंकवादी ठिकाने तबाह किए थे, वे केवल भारतीय नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि दुनियाभर में कई निर्दोष लोगों की जान भी उनसे गई थी। अब एक ‘नया नॉर्मल’ है — जितनी जल्दी पाकिस्तान इसे समझे, उतना ही बेहतर।”

ऑपरेशन सिंदूर: आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी लॉन्चपैड्स पर निशाना साधा। महज 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इसके बाद सीमाओं पर संघर्षविराम की स्थिति बनी, हालांकि पाकिस्तान ने कुछ घंटों में ही इसका उल्लंघन कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले राष्ट्र संबोधन में स्पष्ट किया, “भारत ने केवल अपनी जवाबी कार्रवाई रोकी है, समाप्त नहीं की। आतंक पर अब रेखा खिंच चुकी है—अब हर हमले का जवाब होगा, वो भी करारा। भारत किसी भी प्रकार की ‘न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग’ बर्दाश्त नहीं करेगा।”

पाकिस्तान की परमाणु धमकियों और IWT विवाद पर भारत का जवाब

पाक उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में “आत्मरक्षा” में कार्रवाई की और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को “युद्ध जैसी कार्रवाई” बताया। साथ ही उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी बयान दिया।

डार ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT) को निलंबित रखता है, तो इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ माना जाएगा। इस पर भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को “पूर्णतः और विश्वसनीय रूप से” नहीं छोड़ता, IWT को फिर से लागू नहीं किया जाएगा।

MEA प्रवक्ता ने कहा, “सिंधु जल संधि को निलंबित करना भारत की संप्रभु नीति का हिस्सा है और पाकिस्तान की धमकियों से भारत पीछे नहीं हटेगा।”

प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस

इसी बीच, यूट्यूब चैनल 4PM न्यूज नेटवर्क को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि सरकार ने अब ब्लॉकिंग ऑर्डर वापस ले लिया है, लेकिन IT ब्लॉकिंग रूल्स, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। याचिका में कहा गया है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा” और “सार्वजनिक व्यवस्था” जैसे अस्पष्ट कारणों का हवाला देकर सामग्री को बिना सूचना या सुनवाई के हटाना संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 का उल्लंघन है।

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